कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पूर्व विधायक की पत्नी और बेटे को भी 10-10 साल कैद की सजा
केन-बेतवा विरोध: धोड़न गांव दहला, एक आदिवासी युवक की हत्या
राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं: वल्लभ
जांच के दौरान 2138 LPG सिलेंडरों के रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी
डेंटिस्ट के लिए हैं अच्छे अवसर
ईडन गार्डन्स में आज केकेआर-टाइटंस का महासंग्राम
ये कोर्स कर बनायें अच्छा करियर
ज्वेलरी डिजाइन के क्षेत्र में बनाये करियर
ट्रैवल जॉब्स के जरिये घूमने के साथ ही करें मोटी कमाई