13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत
नई दिल्ली । बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी, कि यौन संबंध प्यार के कारण था, न कि वासना के कारण। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी थी। न्यायमूर्ति जोशी-फाल्के ने अपने आदेश में कहा, आवेदक की उम्र भी 26 वर्ष है और प्रेम संबंध के कारण वे एक साथ आए हैं।
अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है।
बता दें कि अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा आरोपी का पता लगाने के बाद लड़की ने उन्हें बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था क्योंकि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था। यही वजह थी कि वह ढाबेराव के साथ रहने चली आई।
एमपी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड मे, निजी सुरक्षा कर्मियों पर रोक, नए नियम लागू
असम में ‘मिया’ मुसलमानों को लेकर क्यों तेज हुई सियासी मुहिम? विवादित वीडियो से बढ़ा राजनीतिक टकराव
जनसंपर्क अधिकारी पर दबाव और झूठे आरोपों का मामला: रॉयल प्रेस क्लब ने एमपी नगर थाने में दी शिकायत
वाराणसी कचहरी में बम धमकी से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर
कुक स्ट्रेट फतह करने वाले पहले एशियन पैरास्विमर बने सतेंद्र, 9 घंटे 22 मिनट में रचा इतिहास
मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध? नकली IAS पकड़ाया
राज्यसभा में कांग्रेस के भीतर तकरार, खरगे और जयराम रमेश के बीच तीखी बहस
जयपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने 8 महीने की मासूम की हत्या की
धीरेन्द्र शास्त्री की ‘माला-भाला’ नसीहत पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने FIR की मांग उठाई
मनसे नेता देशपांडे ने उद्धव गुट के पार्षदों पर लगाए गंभीर आरोप… बोले- एक-एक करोड़ में बिके