गाजियाबाद में मतगणना स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी
गाजियाबाद । चार जून को हापुड़ रोड स्थित गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना के दिन कविनगर थानाक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने मतगणना के चलते धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत मतगणना स्थल के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 का आदेश पांच जून की आधी रात तक लागू रहेगा। चार जून के लिए पुलिस ने 17 बिंदुओं पर यह गाइडलाइन जारी की है। पुलिस की गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु यह हैं। मतगणना के चलते थाना कविनगर क्षेत्र को नो ड्रोन जोन/अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। मतगणना में मीडियाकर्मी या अन्य व्यक्ति एवं संगठन को प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो कविनगर थाने में ड्रोन एवं ड्रोन ऑपरेटर की जानकारी देनी है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (14 फ़रवरी 2026)
धरती का चलता फिरता कल्प वृक्ष है गौमाता: जगदगुरू राजेन्द्रदास महाराज
नोहलेश्वर महोत्सव आस्था के साथ संस्कृति, परम्परा और सामाजिक समरसता का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति होती है तय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सामूहिक विवाह सबसे उत्तम, खर्चीली शादियों से बचें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त की मेहनत को राज्य ने किया पहचान
सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ करें कार्य : राज्यपाल पटेल
भारत भवन सिर्फ एक भवन नहीं, जीवन की रचना है, अतीत हो रहा है पुन: जीवंत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
एयर इंडिया पर नियामक की बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी उजागर होने के बाद 1 करोड़ दंड
नगर निगम पर प्रदर्शन, बैरिकेडिंग के बीच कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ