सबरीमाला मंदिर मामले में पंकज भंडारी को राहत नहीं, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज
तिरुवनंतपुरम। बहुचर्चित सबरीमाला सोना चोरी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चेन्नई स्थित कंपनी स्मार्ट क्रिएशंस के सीईओ पंकज भंडारी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में ऐसा कोई गंभीर उल्लंघन नहीं पाया गया, जिससे उसे अवैध ठहराया जा सके।
स्मार्ट क्रिएशंस के सीईओ पंकज भंडारी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि अनिवार्य प्रक्रियाओं (जैसे गिरफ्तारी की सूचना देना और कारण बताना) का पालन नहीं किया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इन दावों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया था। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी अधिकारी द्वारा भंडारी को समय पर विशेष विजिलेंस अदालत, कोल्लम में पेश नहीं किया जा सका, लेकिन यह देरी चिकित्सकीय परीक्षण और तिरुवनंतपुरम से कोल्लम तक लगभग 71 किलोमीटर की दूरी तय करने के कारण हुई। न्यायालय ने कहा कि केवल इस आधार पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता।

इंतजार खत्म! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल शाम 4 बजे जारी
होमस्टे में अपराध: विदेशी महिला को नशीला ड्रिंक देकर दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचे आरोपी
IPL 2026: तिलक वर्मा ने जड़ा ऐतिहासिक शतक, गेल और डिविलियर्स के खास क्लब में मारी एंट्री।
सत्ता के लिए बगावत, फिर खुद बने CM—भास्कर राव का निधन
चरित्र पर कीचड़ उछालकर शादी से मुकरा आरोपी; जबलपुर के माढ़ोताल में सनसनीखेज मामला।
चुनावी रैली बनी खतरा! मनोज तिवारी के दौरे में भगदड़, कई मासूम जख्मी
शारीरिक बीमारी बनी आत्मघाती कदम की वजह? जबलपुर में 18 वर्षीय छात्रा की मौत से सनसनी।
हार्दिक और क्रुणाल के बीच सबकुछ सामान्य, आरसीबी स्टार ने सोशल मीडिया कयासों को किया क्लीन बोल्ड।