अब आधे-अधूरे एक्सप्रेसवे पर सरकार टोल नहीं वसूल सकेगी
नई दिल्ली । भारत में एक्सप्रेस वे के निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बीच कुछ किलोमीटर तक गुजरने पर लोगों को टोल देना पड़ता था। इससे लोगों में निराशा थी। अब यह नियम बदल गया है। दरअसल पहले एक्सप्रेस वे पूरा नहीं होने पर भी लोगों से टोल टैक्स ले लिया जाता था। लेकिन 15 फ़रवरी से ऐसे आधे-अधूरे एक्सप्रेसवे पर सरकार टोल नहीं वसूल सकेगी। केंद्र सरकार ने टोल नियमों में बदलाव कर दिया है, जिससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।
अब नियम ये है कि जब कोई नेशनल एक्सप्रेसवे पूरी तरह एंड-टू-एंड शुरू नहीं हुआ होगा, तो उसके खुले हुए हिस्से पर टोल नेशनल हाईवे के सामान्य रेट से ही लिया जाएगा। पहले एक्सप्रेसवे पर टोल 25% ज्यादा लिया जाता था, चाहे सड़क पूरी बनी हो या नहीं। सरकार ने यह बदलाव नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में संशोधन करके किया है।
नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। यह व्यवस्था एक साल तक या जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू नहीं हो जाता, तब तक रहेगी। जो पहले हो। सरकार का कहना है कि इससे लोग अधूरे लेकिन खुले एक्सप्रेसवे हिस्सों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे पुराने हाईवे पर भीड़ कम होगी, सफर तेज होगा और ट्रैफिक जाम घटने से प्रदूषण भी कम होगा।

कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा खुलासा! बोले- आंदोलन के पहले दिन इस्तीफा देना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान
अनियंत्रित कार बनी मौत का जाल, तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई
मुख्यमंत्री आज निवाड़ी में देंगे 193 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
ई-मोबिलिटी की ओर भोपाल का बड़ा कदम, 10 नई ई-बसें सोमवार से शुरू
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहते थे! छात्र आंदोलन पर बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा
टैंक में जहरीली गैस से मची त्रासदी, ग्रेटर नोएडा में दो लोगों की मौत