पात्र हितग्राहियों को प्रति माह 2.90 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण
भोपाल : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को प्रति माह लगभग 2 लाख 90 हजार मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी 27 हजार 944 उचित मूल्य दुकानों में पीओएस मशीन स्थापित की जा चुकी हैं। मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
उचित मूल्य दुकानों में परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन/ओटीपी के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकता है। अशक्त एवं दिव्यांगजनों के लिये नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत यह लोग जिस व्यक्ति को नामांकित कर देते हैं, उन्हें खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। राशन वितरण की सूचना हितग्राही को एसएमएस के माध्यम से भी देने का प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 653 उचित मूल्य दुकानें शेडो एरिया में हैं, यहां पर समग्र परिवार आईडी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है।

हौसलों को मिला सहारा, दिव्यांगजनों की बदली जिंदगी
सशक्त नारी, विकसित प्रदेशः ‘बिहान’ से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बनीं सकीना
मुंबई में आयोजित वर्ड पावर चैंपियनशिप 2026 में छठवां स्थान हासिल किया छात्र रोशन निषाद ने
फूलों की खुशबू से महकी किस्मत ईश्वरचरण पैकरा का
मध्यप्रदेश की ‘बाग प्रिंट’ कला को पेरिस में मिलेगा वैश्विक मंच
सिलफिली की मालती बनीं ‘लखपति दीदी‘, अपने साथ-साथ 14 महिलाओं को दिया रोजगार
राज्यपाल डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नई बस को दिखाई हरी झंडी
एमपी बोर्ड परीक्षाओं में सांदीपनि विद्यालयों के 58 विद्यार्थी मेरिट में